Unmarried Pension Yojanaहरियाणा सरकार ने राज्य के अविवाहित नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है, जिसे हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाएं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें हर महीने 2750 रुपये की पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगी, जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जो शादी नहीं कर पाए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके तहत, 45 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुरुष और महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह पेंशन उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने जीवनयापन के लिए सहायता प्रदान करेगी।
हर महीने मिलेगी 2750 रुपये की पेंशन
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को हर महीने 2750 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और किसी पर निर्भर न रहें।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक पात्रता
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड तय किए हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए।
- अगर कोई महिला/पुरुष विधुर या विधवा है और उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक है तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है, तो वे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना आवश्यक है, जो आधार से लिंक होना चाहिए।
- इस योजना के तहत पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी
योजना में आवेदन कैसे करें?
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर “Services/ Schemes” के विकल्प को चुनें।
- इसके बाद “Citizen Services >> Social Security Pension Schemes” पर क्लिक करें।
- अब “Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme” के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन फॉर्म को संबंधित विभाग में जमा करवा दें।
योजना का लाभ क्यों महत्वपूर्ण है?
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना उन नागरिकों के लिए वरदान साबित होगी, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी के सहारे पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इस योजना के माध्यम से वे अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर पाएंगे।
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो उन अविवाहित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाए। इस योजना के तहत 45 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित नागरिकों को हर महीने 2750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
महत्वपूर्ण लिंक
- आधिकारिक वेबसाइट: हरियाणा सरकार
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें: यहां क्लिक करें
- सम्बंधित विभाग से संपर्क करें: यहां क्लिक करें
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